बुलडोजर न्याय: प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव - डॉ. सत्यवान सौरभ

 

utkarshexpress.com - हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत संपत्ति के विध्वंस के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए, जिसमें व्यक्तिगत नोटिस जारी करना और अपील के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना अनिवार्य किया गया। न्यायालय ने बुलडोजर न्याय के मुद्दे पर प्रकाश डाला, तथा अपने हालिया निर्णय में इसे कानून के शासन के अंतर्गत अस्वीकार्य माना। संपत्ति और विध्वंस अधिकारों पर नागरिकों को शिक्षित करने से समुदायों को अवैध कार्यों का विरोध करने और उचित प्रक्रिया की मांग करने में मदद मिलती है। महाराष्ट्र में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल कानूनी परामर्श प्रदान करती है, जिससे परिवार अनुचित विध्वंस का विरोध कर सकते हैं। जवाबदेही ढांचे को लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने वाले अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए, जिससे शासन में विश्वास बढ़ता है। विध्वंस की निगरानी के लिए लोकपाल की स्थापना से दुरुपयोग को रोका जा सकता है और निष्पक्षता को बढ़ावा मिल सकता है।
बुलडोजर न्याय अक्सर उचित नोटिस या बचाव का मौका जैसी कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देता है, जो संविधान में निहित निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को चुनौती देता है। हाल ही में हुए विध्वंस में, परिवारों को न्यूनतम नोटिस दिया गया, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। यह प्रथा निर्दोषता की धारणा का खंडन करती है, जहाँ व्यक्तियों को बिना किसी परीक्षण या दोषसिद्धि के दोषी माना जाता है, जो कानून के शासन का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश में, बिना किसी ठोस सबूत के केवल आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया, सबूत के कानूनी मानकों की अवहेलना की गई। विध्वंस न केवल अभियुक्तों पर बल्कि परिवारों और समुदायों पर भी प्रभाव डालता है, जो सामूहिक दंड के विरुद्ध सिद्धांत का उल्लंघन करता है। मध्य प्रदेश में, एक सदस्य की कथित संलिप्तता के कारण विध्वंस ने परिवारों को बेघर कर दिया, जिससे निर्दोष आश्रित प्रभावित हुए। बुलडोजर न्याय कार्यकारी और न्यायिक भूमिकाओं को धुंधला कर देता है, क्योंकि प्रशासनिक निकाय अनुच्छेद 50 का उल्लंघन करने वाले न्यायालयों के लिए दंड निष्पादित करते हैं। न्यायालय के निर्देशों के बिना संपत्तियों को ध्वस्त करना अधिकारियों को उनके दायरे से बाहर काम करते हुए दिखाता है, जो न्यायपालिका की भूमिका का उल्लंघन करता है।
 जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उजागर किया है, उचित नोटिस या सुनवाई का अभाव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिससे उन्हें बचाव का कोई अवसर नहीं मिलता। बुलडोजर न्याय प्रशासनिक दक्षता और अतिक्रमणों पर त्वरित कार्यवाही को बनाए रखता है। अनधिकृत संरचनाओं के त्वरित विध्वंस से शहरी विकास में देरी ख़त्म होती है और भूमि प्रबंधन प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित होती हैं। दिल्ली (2023) में, जहाँगीरपुरी जैसे क्षेत्रों में विध्वंस अभियान का उद्देश्य अवैध निर्माण की रिपोर्ट सामने आने के बाद सार्वजनिक स्थानों को जल्दी से पुनः प्राप्त करना था, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। अवैध निर्माण के तत्काल परिणाम एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, जो भविष्य में उल्लंघन को हतोत्साहित करते हैं। अतिक्रमित क्षेत्रों का तेजी से पुनर्ग्रहण उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है, जिससे बेहतर शहरी शासन और सार्वजनिक उपयोगिता में योगदान मिलता है। निर्णायक कार्यवाही राज्य की कानूनों को बनाए रखने की क्षमता को मज़बूत करती है, जिससे शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है। लंबे समय तक चलने वाली कानूनी और नौकरशाही देरी को दरकिनार करके, यह लागत को कम करता है और भूमि विवादों के समाधान में तेजी लाता है। दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन (2023) की तैयारियों के दौरान, क्षेत्र को सुंदर बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रमुख स्थलों के पास से अतिक्रमण को तेजी से हटाया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन का प्रदर्शन हुआ।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन: उचित प्रक्रिया के बिना तोड़फोड़ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, जो आश्रय के अधिकार सहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि आवास अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग हैं, हाल ही में हुई तोड़फोड़ में इस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। विध्वंस नीतियों को लागू करने में एकरूपता की कमी प्रक्रियात्मक मनमानी को जन्म देती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। पूजा स्थलों या सांस्कृतिक महत्त्व के स्थलों को नष्ट करना, धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है (अनुच्छेद 25-30) । कानूनी नोटिस या सुनवाई के बिना मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस व्यक्ति के संपत्ति रखने और उसका आनंद लेने के अधिकार को कमजोर करते हैं। संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि के खिलाफ दंडात्मक उपायों के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर विध्वंस अभियान असहमति पर भयावह प्रभाव डालते हैं। संपत्ति और विध्वंस अधिकारों पर नागरिकों को शिक्षित करने से समुदायों को अवैध कार्यों का विरोध करने और उचित प्रक्रिया की मांग करने में मदद मिलती है। महाराष्ट्र में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल कानूनी परामर्श प्रदान करती है, जिससे परिवार अनुचित विध्वंस का विरोध कर सकते हैं। जवाबदेही ढांचे को लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने वाले अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए, जिससे शासन में विश्वास बढ़ता है। विध्वंस की निगरानी के लिए लोकपाल की स्थापना से दुरुपयोग को रोका जा सकता है और निष्पक्षता को बढ़ावा मिल सकता है।
पूर्व सूचना, न्यायिक समीक्षा और अपील समय के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। 15-दिन की नोटिस अवधि को अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और मनमाने ढंग से किए जाने वाले विध्वंस से बचाते हैं। प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास या मुआवजा प्रदान करना प्रशासनिक कार्यों को सामाजिक न्याय सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। दिल्ली में, अतिक्रमण हटाने के दौरान विस्थापित परिवारों के पुनर्वास ने आश्रय के अधिकारों को बरकरार रखा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विध्वंस की निगरानी भेदभाव सम्बंधी चिंताओं को दूर करती है और वैध, न्यायसंगत कार्यवाही को लागू करती है। यूपी में स्वतंत्र ऑडिट टीमें कानूनी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने और पक्षपातपूर्ण लक्ष्यीकरण को रोकने के लिए विध्वंस का आकलन करती हैं। बुलडोजर न्याय प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक अधिकारों के बीच जटिल संतुलन को उजागर करता है। कानूनी सुरक्षा, पारदर्शी प्रोटोकॉल और जवाबदेही सुनिश्चित करके, भारत ऐसे शासन को बढ़ावा दे सकता है जो कानून के शासन और मानव गरिमा का सम्मान करता हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संरेखित हो और प्रभावी प्रशासन को सक्षम बनाता हो।
- डॉo सत्यवान सौरभ, 333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045, मोबाइल :9466526148,01255281381