बेबी किन्नर हत्याकांड में सुरेश और किन्नर सारिका को दोषी करार दिया

देहरादून। प्रेमनगर क्षेत्र में 10 साल पहले हुए बेबी किन्नर हत्याकांड में अदालत ने सुरेश और किन्नर सारिका को दोषी करार दिया है। एडीजे तृतीय अजय चौधरी की अदालत ने सजा सुनाने के लिए शनिवार की तिथि मुकर्रर की है। दोषियों ने किन्नर की हत्या करने के बाद शव को उसके घर के गैराज में गाड़ ...
 

देहरादून।  प्रेमनगर क्षेत्र में 10 साल पहले हुए बेबी किन्नर हत्याकांड में अदालत ने सुरेश और किन्नर सारिका को दोषी करार दिया है। एडीजे तृतीय अजय चौधरी की अदालत ने सजा सुनाने के लिए शनिवार की तिथि मुकर्रर की है। दोषियों ने किन्नर की हत्या करने के बाद शव को उसके घर के गैराज में गाड़ दिया था और गहने लूट लिए थे।

अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने अदालत को बताया कि 24 मई 2007 को प्रेमनगर निवासी बेबी नाम की किन्नर के ड्राइवर सुरेश और उसके साथी सारिका ने पुलिस को बताया कि बेबी एक माह से लापता है। सुरेश और सारिका का कहना था कि बेबी एक माह पहले पंजाब घूमने गई और तब से वापस नहीं आई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। इसी दौरान एक किन्नर रजनी ने पुलिस के समक्ष सुरेश और सारिका पर बेबी की हत्या करने का अंदेशा जताया।

पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सुरेश और सारिका ने हत्या की बात कबूल ली। उन्होंने 11 मार्च को बेबी की हत्या करने के बाद शव को प्रेमनगर स्थित उसके आवास के गैराज में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था। उन्होंने बताया कि हत्या गहने लूटने के लिए की थी। सुरेश और सारिका की निशानदेही पर लूटे गए करीब एक किलो सोने व दो किलो चांदी के जेवर बरामद किए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को बेबी की हत्या, साक्ष्य छिपाने और लूट का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाह पेश किए।